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केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस

Arvind Kejriwal

नई दिल्ली। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उनकी याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट उनकी याचिका को खारिज कर चुकी है और गिरफ्तारी को सही ठहरा चुकी है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट फैसले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। पीठ ने ईडी को याचिका पर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। इसका मतलब है कि केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।

केजरीवाल की ओर से अभिषेक सिंघवी ने और ईडी की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। सिंघवी ने कहा- मैं कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें नोटिस जारी करने दीजिए। सिंघवी ने कहा- सुनवाई की तारीख पास रखिएगा, हो सके तो इस शुक्रवार। इस पर कोर्ट ने कहा- हम आपको करीब की तारीख दे सकते हैं, लेकिन वो तारीख नहीं जो आपने सुझाई है। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी केवल इसलिए थी, ताकि केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाएं। कोर्ट ने कहा- हम इस महीने के आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेंगे।

हाई कोर्ट ने नौ अप्रैल को धन शोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि बार बार समन जारी किए जाने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास कम विकल्प बचे थे। अदालत ने यह भी कहा था कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान हैं। इस आधार पर गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए अदालत वे केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था।

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