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केजरीवाल मामले में जल्दी सुनवाई नहीं होगी

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति में हुए कथित घोटाले में अरविंद केजरीवाल से जुड़े केस की जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने सुनवाई के लिए तय तारीख 20 दिसंबर से पहले सुनवाई करने की याचिका लगाई थी। उनकी याचिका खारिज करते हुए जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा- सुनवाई तय तारीख पर ही होगी। हमारे पास सुनवाई के लिए और भी बहुत सारे मामले हैं।

कोर्ट के जल्दी सुनवाई से इनकार के बाद केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ दायर ईडी की याचिका की कॉपी उन्हें पहले से मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने उनकी इस मांग को मान लिया है। जस्टिस ओहरी ने निर्देश दिए हैं कि सुनवाई से पहले दोनों पक्षों के बीच जरूरी दस्तावेज साझा हो जाए। इससे पहले 21 नंवबर को हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था।

केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दलील थी कि सुनवाई अदालत ने बिना किसी पूर्व मंजूरी के अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। जब केजरीवाल पर कार्रवाई हुए उस समय वे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 197 (1) के तहत राज्यपाल की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होती है। इस तकनीकी आधार पर उन्होंने सुनवाई रोकने की याचिका दी थी लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया था।

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