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खतरे की घंटी, दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, ग्रैप-4 लागू

Delhi School Closed

Delhi School Closed: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने अब दिल्ली-एनसीआर में 10 और 12 th के क्लास भी बंद करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी के ऑनलाइन क्लास चलेंगे. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब शुक्रवार को अब अगली सुनवाई करेगा.

दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी मसीह की बेंच सुनवाई कर रही थी.

इस दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील ने बताया कि 10वीं- 12वीं को छोड़कर अन्य सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेज बंद कर दी गई हैं.

इस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, ’10वीं और 12वीं के छात्रों के फेफड़े दूसरे छात्रों से अलग नहीं हो सकते… उनकी भी फिजिकल क्लासेज रोक दी जाएं. कोर्ट ने फिर 12वीं तक सारी फिजिकल क्लासेज बंद करने का आदेश दे दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताई और दिल्ली सरकार से ग्रैप-चार लागू करने में देरी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया.

कोर्ट ने बेहद सख्ती से कहा कि ग्रैप-4 की पाबंदियां हटाने के लिए अदालत की पहले इजाजत अनुमति लेनी होगी.

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वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर गहरी चिंता (Delhi School Closed) 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर गहरी चिंता जताई है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के चौथे चरण को लागू करने में देरी पर सवाल किया।

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300-400 के बीच पहुंचता है, तो चौथा चरण तुरंत लागू करना चाहिए। बेंच ने राज्य सरकार से पूछा कि खतरनाक स्तर तक बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए।

दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि सोमवार से ग्रैप-4 लागू कर दिया गया है और भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, बेंच ने देरी को लेकर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि प्रदूषण के इस स्तर पर जोखिम उठाना उचित नहीं है।

ग्रैप-4 में ढील पर कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर AQI 450 से कम हो भी जाए, तो भी ग्रैप-4 की पाबंदियों को तभी हटाया जाएगा, जब अदालत इसकी अनुमति देगी।

कोर्ट ने कहा, चौथा चरण तब तक लागू रहेगा, जब तक प्रदूषण स्तर में स्थायी सुधार नहीं होता और अदालत से ढील की इजाजत नहीं मिलती।

सीएम ने दिया स्कूल बंदी का आदेश

इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार शाम को राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद करने की घोषणा की थी.

सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘सोमवार से ग्रैप-4 लागू होने के साथ ही दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद रहेंगी. अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करेंगे.’

बता दें कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार (18 नवंबर) से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण (ग्रैप-4) को लागू करने का फैसला लिया है.

ग्रैप-4 के तहत क्या-क्या पाबंदियां

दरअसल प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाने और औसत एक्यूआई 450 को पार करने जाने की सूरत में ग्रैप का चौथा चरण लागू किया जाता है. ग्रैप-4 लागू होने के बाद प्रतिबंध सबसे ज्यादा और सबसे कड़े होते हैं.

ग्रैप-4 लागू होने के बाद राजधानी में ट्रक, लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती है. हालांकि, आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाता है. (Delhi School Closed) 

इस दौरान सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. राज्य सरकार स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के साथ-साथ सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के लिए घर से काम करने पर भी निर्णय लेती है. ऑड-ईवन का निर्णय भी चौथे चरण में लिया जा सकता है, हालांकि यह जरूरी नहीं है.

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